रांची / सहायक अभियंता नियुक्ति का विज्ञापन हाईकोर्ट ने किया रद्द, झारखंड में कल से होने वाली थी परीक्षा

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने आज गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वर्ष 2019 में जब कानून को लागू किया गया है तो पिछले वर्षों की वेकेंसी में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. इस मामले में सरकार संशोधित अधियाचना जेपीएससी को भेजे और उसके अनुसार ही जेपीएससी दोबारा विज्ञापन निकाले. आपको बता दें कि कल 22 जनवरी से पूरे राज्य में इसकी मुख्य परीक्षा होनी थी.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *